By अभिनय आकाश | Feb 12, 2024
कुमाऊं की तलहटी और नैनीताल से बमुश्किल 30 किलोमीटर दूर स्थित हल्द्वानी शहर पहले भी सरकारी जमीन पर 'अतिक्रमण' हटाने को लेकर सुर्खियों में रहा है। करीब 17 साल पहले 2007 में बनभूलपुरा के गफूर बस्ती इलाके में रेलवे की जमीन पर अवैध निर्माण ढहाने के प्रयास के दौरान सुरक्षाकर्मियों और निवासियों के बीच झड़प हो गई थी। तब रेलवे ने इलाके के कई घरों को ध्वस्त कर दिया था। अब एक बार फिर ये शहर सुर्खियों में है। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हलद्वानी से एक खबर आई। हुआ ये कि हलद्वानी नगर निगम ने वहां एक कथित अवैध मदरसा और नमाज पढ़ने की जगह पर बुलडोजर चला दिया। प्रसाशन के मुताबिक ये मदरसा नजूल लैंड मतलब सरकार की जमीन पर बना हुआ था। ये कार्रवाई मलिक का बगीचा वाले इलाके में की गई। नगर निगम का कहना है कि मदरसा और नमाज स्थल अवैध तरीके से बना हुआ था। हाई कोर्ट ने भी नमाज स्थल और मदरसे को अवैध माना और मस्जिद गिराने के आदेश दिए।
हल्द्वानी में 8 फरवरी को क्या हुआ?
जैसे ही मदरसे को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई वहां मौजूद महिलाएं और रहवासी सड़क पर उतर आए और इसका विरोध किया। जैसे ही बुलडोजर ने मदरसे को ढहाया भीड़ ने पुलिसकर्मियों और नगर निगमकर्मियों और पत्रकारों पर पथराव करना शुरू किया। पुलिस के इसे रोकने के प्रयास सफल साबित नहीं हो पाए। फायरब्रिगेड और पुलिस वाहन को तोड़ दिया गया। स्थिति बिगड़ते देख प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में आज हम हल्द्वानी घटना का एमआईआर स्कैन करेंगे। जानेंगे कि नजूल भूमि क्या है? ऐसी भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है? जिस ज़मीन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, क्या वह नज़ूल ज़मीन थी?
नजूल भूमि क्या है?
नाज़ूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को एक निश्चित अवधि आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच पट्टे पर आवंटित करता है। यदि पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार नज़ूल भूमि को वापस लेने या पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने के लिए स्वतंत्र है। भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को नज़ूल भूमि आवंटित की गई है।
नजूल भूमि की व्यवस्था कैसे शुरू हुई?
अंग्रेजी शासन के दौरान ब्रिटिशों का विरोध करने वाले राजा और रजवाड़े अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते थे, जिसके कारण उनके और ब्रिटिश सेना के बीच कई लड़ाइयाँ हुईं। युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंग्रेज अक्सर उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों ने ये जमीनें खाली कर दीं। लेकिन राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूर्व स्वामित्व साबित करने के लिए उचित दस्तावेज़ों की कमी होती थी, इन ज़मीनों को नाज़ूल भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था - जिसका स्वामित्व संबंधित राज्य सरकारों के पास था।
सरकार नजूल भूमि का उपयोग कैसे करती है?
सरकार आम तौर पर नज़ूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे स्कूलों, अस्पतालों, ग्राम पंचायत भवनों आदि के निर्माण के लिए करती है। भारत के कई शहरों में नज़ूल भूमि के रूप में चिह्नित भूमि के बड़े हिस्से को आम तौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटियों के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत बार, राज्य नज़ूल भूमि का सीधे प्रशासन नहीं करता है, बल्कि इसे विभिन्न संस्थाओं को पट्टे पर देता है।
नज़ूल भूमि का प्रबंधन कैसे किया जाता है?
जबकि कई राज्यों ने नज़ूल भूमि के लिए नियम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश लाए हैं, नज़ूल भूमि (स्थानांतरण) नियम, 1956 वह कानून है जिसका उपयोग ज्यादातर नज़ूल भूमि निर्णय के लिए किया जाता है।
क्या हलद्वानी वह भूमि नजूल भूमि के रूप में पंजीकृत है?
हलद्वानी जिला प्रशासन के अनुसार, जिस संपत्ति पर दोनों संरचनाएं स्थित हैं, वह नगर निगम (नगर परिषद) की नजूल भूमि के रूप में पंजीकृत है। प्रशासन का कहना है कि पिछले 15-20 दिनों से सड़कों को जाम से मुक्त कराने के लिए नगर निगम की संपत्तियों को तोड़ने का अभियान चल रहा है। 30 जनवरी को जारी एक नोटिस में तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने या स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। 3 फरवरी को कई स्थानीय लोगों ने हमारी टीम के साथ चर्चा करने के लिए नगर निगम का दौरा किया। उन्होंने एक आवेदन प्रस्तुत किया और अदालत के फैसले का पालन करने पर सहमति व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए समय का अनुरोध किया, ”डीएम ने कहा, उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत की मंजूरी के बाद विध्वंस हुआ। हालांकि, वार्ड नंबर 31, जहां यह घटना हुई थी, के पार्षद शकील अहमद ने कहा कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन से 14 फरवरी को उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख तक इंतजार करने का अनुरोध किया था।