थरूर की अग्रिम जमानत के खिलाफ अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से मांगा स्थिति रिपोर्ट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 21, 2018

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति आर के गाबा ने दिल्ली पुलिस के स्थाई वकील (आपराधिक) राहुल मेहरा से मामले में पेश होने को कहा और अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। अदालत ने कहा, ‘‘मौजूदा विवाद की पृष्ठभूमि में मामले का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेगी।’’

अदालत दिल्ली निवासी वकील दीपक आनंद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले में थरूर को अग्रिम जमानत देने के एक निचली अदालत के पांच जुलाई के आदेश को चुनौती दी गयी है।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने संज्ञान लिया था और थरूर को सम्मन भेजा।

 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने संबंधित अदालत में पेश होने के बजाय एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत का रुख किया जिसने उन्हें ‘‘गलती से’’ जमानत दे दी। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात को शहर के एक लक्जरी होटल के सुइट में मृत मिली थीं।

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