By अनुराग गुप्ता | Nov 01, 2021
नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल में त्योहारों के मद्दनजर पटाखों पर प्रतिबंध का मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा। जिसके बाद अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाश पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही पटाखों के उपयोग को विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया है।
याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित पटाखों पर बैन लगाने वाला आदेश पूरी तरह से गलत था, जबकि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों की अनुमति सीमा में ग्रीन पटाखे जलाने की छूट दी है।