Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बताया 'त्रुटिपूर्ण', कहा- बच्चों को पोर्नोग्राफी दिखाना भी अपराध

By रितिका कमठान | Sep 23, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी या बच्चों के यौन वीडियो देखने के खिलाफ बड़ा आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला 'बेहद त्रुटिपूर्ण' है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वीडियो देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया।

 

बता दें कि विवाद की शुरुआत 11 जनवरी को हुई थी जब मद्रास हाई कोर्ट ने 28 वर्षीय एस हरीश के खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया था। यह तर्क देते हुए कि पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम (धारा 67 बी) के तहत, यदि आरोपी ने बच्चे से संबंधित कुछ भी बनाया, भेजा या प्रकाशित किया हो, अश्लील साहित्य, तभी दोषी पाया जाएगा या नहीं। इस मामले में आरोपी हरीश केवल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (मोबाइल फोन) पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो डाउनलोड करके देखता था। वह वीडियो उनके गैजेट के निजी डोमेन तक ही सीमित था, किसी के साथ साझा नहीं किया गया था। इसलिए हरीश दोषी नहीं है।

 

हालांकि, मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस वेंकटेश ने ऐसे वीडियो डाउनलोड करने और देखने के चलन पर चिंता जताई। जब फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जवाबी अपील दायर की गई तो मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को 'भयानक' करार दिया है।

सोमवार को मामले में फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिसरार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला "बेहद त्रुटिपूर्ण" था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक, बच्चे पोर्नोग्राफी देखने जैसी भयानक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे समाज को इस तरह विकसित होने की जरूरत है कि वह दंड देने के बजाय सिखाए।' वहीं, कोर्ट ने इस मामले के फैसले में साफ कर दिया कि बच्चों के ऐसे वीडियो प्रकाशित करना, शेयर करना, बनाना या डाउनलोड करना दंडनीय अपराध है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 'बाल पोर्नोग्राफी' शब्द में संशोधन कर 'बाल यौन उत्पीड़न और शोषणकारी सामग्री' को शामिल करने का निर्देश दिया है।

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