2006 में हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले में रवि पुजारी गिरोह के छह सदस्य बरी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 12, 2024

ठाणे। महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष मकोका अदालत ने संगठित अपराध, हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के एक मामले में 16 साल से अधिक समय की सुनवाई के बाद गैंगस्टर रवि पुजारी के गिरोह के छह लोगों को बरी कर दिया है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ए.एन. सिरसीकर ने एक अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है। अदालत के आदेश की कॉपी शुक्रवार को उपलब्ध हुई। इसी मामले में अदालत ने दो अन्य व्यक्तियों को भी बरी कर दिया। 


विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे ने अदालत को बताया कि आरोपी ने सितंबर 2006 में नवी मुंबई में एक निर्माण कंपनी के कार्यालय में घुसकर पैसे की मांग की और लेखाकार को मारने का प्रयास किया था। बचाव पक्ष के वकील रामराव एस जगताप, पुनीत माहिमकर और प्रियंका भोसले ने आरोपों को खारिज किया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले में आरोपी की पहचान और स्पष्ट मकसद जैसी विसंगतियों का जिक्र किया। 

 

इसे भी पढ़ें: अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय बलों की 10 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी


अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने संगठित अपराध करने वाले किसी गिरोह के सदस्य के रूप में अपराध को अंजाम दिया था। साथ ही अदालत ने कहा कि यह भी साबित नहीं हो सका है कि आरोपी ने संगठित अपराध से प्राप्त आर्थिक लाभ के माध्यम से संपत्ति अर्जित की है। न्यायाधीश सिरसीकर ने यह भी लिखा कि दो आरोपियों के खिलाफ अभी भी आरोप तय नहीं किये गये हैं, जबकि उनके खिलाफ करीब 18 साल पहले मामला दर्ज किया गया था।

प्रमुख खबरें

Salman Khan Threat| 5 करोड़ रुपये दो या बाबा सिद्दीकी जैसा हश्र होगा : फिर मिली सलमान को धमकी

Delhi Air Pollution| प्रदूषण बढ़ने पर AAP पर भड़के मनोज तिवारी और शहजाद पूनावाला, कही ये बात

Mahabharata: कौरवों को युद्ध में हराने के लिए पांडवों ने इस गांव में किया था महायज्ञ, आज भी मौजूद हैं अवशेष

राष्ट्रीय राजधानी में छाई धुंध की परत; कुल AQI गिरकर 293 पर पहुंचा