Qutub Minar controversy: अदालत ने हस्तक्षेप याचिका पर आदेश की समीक्षा के लिए दायर अर्जी खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 25, 2022

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कुतुब मीनार विवाद के संबंध में अपने 20 सितंबर के आदेश की समीक्षा के लिए दायर अर्जी खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और याचिकाकर्ता समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार दिखाने में विफल रहा। अदालत ने शनिवार को अपने फैसले में यह भी कहा कि ‘‘समीक्षा अर्जी के रूप में अपील करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’’ अदालत कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह द्वारा दायर एक अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया कि वह ‘‘संयुक्त प्रांत आगरा’’ के तत्कालीन शासक के उत्तराधिकारी हैं और कुतुब मीनार सहित दिल्ली और आसपास के कई शहरों में जमीन के मालिक हैं।

इसे भी पढ़ें: Jammu and Kashmir: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी

सिंह ने दलील दी थी कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर एक मंदिर होने का दावा करने वाली अपील के लिए वह एक आवश्यक पक्ष हैं जिसमें हिंदू और जैन देवताओं की प्रतिमा की मरम्मत करके इसे बहाल करने की मांग की गई। सिंह ने अदालत के आदेश के खिलाफ समीक्षा अर्जी दायर की थी जिसने याचिका में कोई तथ्य नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार ने कहा कि याचिकाकर्ता 20 सितंबर 2022 के आदेश की समीक्षा के लिए कोई समुचित आधार नहीं दिखा पाया, जिसके कारण उसकी अर्जी खारिज की जाती है।

प्रमुख खबरें

Modi In Kuwait: प्रधानमंत्री ने अमीर से मुलाकात की, अरब खाड़ी कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए

सर्दियों में फटे होंठों को मुलायम बनाने के लिए घी और नारियल तेल से बनाएं लिप बाम

PM Modi Kuwait Visit| कुवैत में पीएम मोदी ने की 101 वर्षीय पूर्व IFS अधिकारी से मुलाकात, प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से किया स्वागत

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार, अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज