By अभिनय आकाश | Sep 19, 2024
यूपीएससी ने पूर्व ट्रेनी आईपीएस पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। यूपीएससी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करके झूठी गवाही दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी के इस आरोप पर पूजा खेडकर का पक्ष जानना चाहा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर से आयोग के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। उनकी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका पर कार्यवाही में दायर किया गया है।
खेडकर ने कथित रूप से आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में गलत सूचना दी। हाई कोर्ट इससे पहले मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे चुका है। यूपीएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ने अग्रिम जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से गहरी साजिश की जांच में बाधा उत्पन्न होगी और इस मामले का जनता के विश्वास के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा की ईमानदारी पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।