हरियाणा में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को बिना जमानत के एक साल के लिए हिरासत में लिया गया

FacebookTwitterWhatsapp

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 09, 2022

हरियाणा में कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को बिना जमानत के एक साल के लिए हिरासत में लिया गया

चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने एक कुख्यात मादक पदार्थ तस्कर को एक कानून के तहत हिरासत में लेने का आदेश प्राप्त किया है, जिसके तहत आरोपी को बिना जमानत के एक साल के लिए एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (पीआईटीएनडीपीएस) अधिनियम के तहत 2008 के बाद से ये पहला मामला है, जब एक मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली सरकार से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिया इस्तीफा, धर्मांतरण कार्यक्रम में दिया था विवादित बयान, केजरीवाल भी थे नाराज

बयान के मुताबिक, सोनीपत के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग द्वारा दिल्ली में एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष एक ‘डोजियर’ पेश किया गया, जिसने पीआईटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत रोहना गांव निवासी आरोपी राकेश को जिला जेल में एक वर्ष के लिए हिरासत में रखने का आदेश पारित किया।

इसे भी पढ़ें: मिशन 2024: भाजपा ने 144 चिह्नित लोकसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली की योजना बनाई

गर्ग ने कहा कि राकेश को ओडिशा से कथित तौर पर 137 किलोग्राम से अधिक गांजा की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ दिल्ली और पंजाब में भी मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

प्रमुख खबरें

JD Vance ने परिजनों सहित किया Jaipur Amber Fort का दौरा, पारम्परिक अंदाज में किये गये स्वागत ने सबका मन मोहा

JD Vance ने परिजनों सहित किया Jaipur Amber Fort का दौरा, पारम्परिक अंदाज में किये गये स्वागत ने सबका मन मोहा

Delhi Weather: दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा छह साल का रिकॉर्ड, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल

Anurag Kashyap ने ब्राह्मणों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी के लिए माफी मांगी, कहा- गुस्से में उन्होंने हदें पार कर दी थीं

Canada में काम कर गया कार्नी का ट्रंप कार्ड? लिबरल को आ सकती है 200 सीटें