By अंकित सिंह | Aug 25, 2021
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें बेल भी मिल गई। दरअसल, एक समारोह को संबोधित करते हुए नारायण राणे ने कहा था कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। इसके बाद महाराष्ट्र में विवाद बढ़ गया। भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। शिवसेना के कार्यकर्ता लगातार नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। महाराष्ट्र की पुलिस आखिरकार हिरासत में लेने के बाद राणे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस गिरफ्तारी के साथ ही नारायण राणे पिछले 20 वर्षों में किसी राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन अब तक के इतिहास में देखें तो नारायण राणे से पहले दो और केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बताते हैं कि आखिर में दो मंत्री कौन-कौन से रहे। इससे पहले दिवंगत मुरासोली मारन और टीआर बालू को जून 2001 में एक नाटकीय घटनाक्रम में चेन्नई पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को भी मारन और बालू के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी 12 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर घोटाले में हुई थी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 10 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इनना ही नहीं, तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री मारन गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ हुई हाथापाई में घायल हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। टीआर बालू को भी हल्की चोट आई थी। आपको बता दें कि मारन करुणानिधि के भतीजे हैं।
इस घटना को लेकर सन टीवी पर फुटेज प्रसारित किया गया था जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि करुणानिधि, मारन और बालू के साथ पुलिस हाथापाई कर रही है।कथित तौर पर, मारन और बालू दोनों ने पुलिस को करुणानिधि को गिरफ्तार करने से रोकने की कोशिश की थी और पुलिस को रोकने में उनकी कोर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके अगले दिन ही केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस चेन्नई पहुंचे। इसके बाद दोनों केंद्रीय मंत्रियों को जमानत पर रिहा किया गया। फिलहाल राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को महाड पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया और कहा कि अगर पुलिस राणे की आवाज का नमूना लेना चाहेगी तो वह उन्हें सूचित करेगी और राणे सहयोग करेंगे। महाड में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 189 (लोकसेवक को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने) और धारा 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) तथा धारा 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत से संबंधित बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया।