By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 31, 2020
मुंबई। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाए जाने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियों के बारे में अब तक संशोधित दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए 19 मई को जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक राज्य के भीतर तथा दो राज्यों के बीच वाहनों की आवाजाही की इजाजत केवल चिकित्साकर्मियों, सामान तथा माल आदि के परिवहन के लिए ही है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में और अधिक छूट संबंधी शनिवार को जारी नए दिशा-निर्देशों को लॉकडाउन हटाने का प्रथम चरण (अनलॉक 1) बताया है। देश में 25 मार्च से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है। नए दिशा-निर्देशों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों से बाहर जिन गतिविधियों पर पाबंदी लगी थी, उन्हें एक जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।
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मंत्रालय ने निषिद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि आठ जून से आतिथ्य सत्कार (हॉस्पिटैलिटी) सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘राज्य द्वारा 19 मई के दिशा-निर्देशों में अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।’’ केंद्र द्वारा निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गठबंधन सहयोगी राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार रात बातचीत की।