By अंकित सिंह | Oct 30, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नारवेकर को निर्देश दिया कि वह 31 दिसंबर या उससे पहले एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना के प्रतिद्वंद्वी गुटों द्वारा दायर क्रॉस-याचिकाओं पर फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि मामला अगले चुनाव तक लटका रहे। अगर स्पीकर सुनवाई नहीं कर सकते तो हम करेंगे। हमने बार-बार स्पीकर से फैसला लेने के लिए कहा है। संविधान की 10वीं अनुसूची राजनीतिक दलबदल को रोकने के लिए बनाई गई है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनके वफादारों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक उलझनों के कारण अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर फैसले में देरी नहीं होने देनी चाहिए।