Delhi में अब चलेगी LG की हुकुमत, राष्ट्रपति ने दिया प्राधिकरण गठन, बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार

By रितिका कमठान | Sep 04, 2024

दिल्ली में अब उपराज्यपाल की ताकत में इजाफा हो गया है। राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को मिली शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना को संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय के सदस्यों का गठन और नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी पर लागू होती हैं। 

 

मंगलवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45डी के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, किसी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के गठन के लिए या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45डी के खंड (ए) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

 

इससे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के बीच नए सिरे से टकराव की संभावना है। इससे पहले सोमवार को राष्ट्रपति ने भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी, जो 1 सितंबर, 2024 से 31 अगस्त, 2027 तक कार्य करेगा। सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। आयोग की भूमिका भारतीय कानूनी प्रणाली में सुधार के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करना होगी।

 

अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मंजूरी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक तीन साल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को दी गई है, जिसमें (i) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, (ii) चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित), (iii) विधि मामलों के विभाग के सचिव पदेन सदस्य, (iv) विधायी विभाग के सचिव पदेन सदस्य और (v) पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे।

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