केरल की ट्रांसवुमन को HC से मिली राहत, कंवर्जन थैरेपी कराने का दिया जा रहा था दबाव

By अभिनय आकाश | Jul 04, 2024

केरल उच्च न्यायालय ने 19 वर्षीय ट्रांसवुमन को उसके माता-पिता और बहन द्वारा कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखने और उसकी लिंग पहचान को 'बदलने' के उद्देश्य से थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर करने के बाद स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और पीएम मनोज की पीठ ने कहा कि एलजीबीटी व्यक्ति अन्य विषमलैंगिक व्यक्तियों की तरह अपनी निजता और उत्पीड़न के डर के बिना सम्मानजनक अस्तित्व जीने के अधिकार के हकदार हैं। 1 जुलाई को HC का फैसला ट्रांसवुमन की ओर से उसके दोस्त द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें उसके परिवार को उसे अदालत में पेश करने और उसे आज़ाद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

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ट्रांसवुमन ने अदालत को बताया कि जब वह अपनी लिंग पहचान का खुलासा करने के लिए बाहर आई तो उसे पारिवारिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। उसने आरोप लगाया कि उसे उसके परिवार द्वारा एर्नाकुलम के अमृता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 'उसकी लिंग पहचान को बदलने के उद्देश्य से थेरेपी' के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे कथित तौर पर उसकी सहमति के बिना दवा दी गई थी और धमकी दी गई थी कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसे मानसिक रूप से बीमार करार दिया जाएगा।

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अदालत ने ट्रांसवुमन के परिवार को उसे पेश करने का आदेश दिया और उनसे अकेले में बातचीत की। एचसी ने ट्रांसपर्सन की अपने पारिवारिक निवास पर वापस न लौटने की इच्छा को स्वीकार किया और सरकारी वकील, उसके परिवार और याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनीं। अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वयं-पहचान वाले लिंग का निर्णय करने के अधिकार को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का हवाला दिया। इसमें नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया कि 'यौन अभिविन्यास एक इंसान के लिए जन्मजात है।' 'यह किसी के व्यक्तित्व और पहचान का एक महत्वपूर्ण गुण है। समलैंगिकता और उभयलिंगीता मानव कामुकता के प्राकृतिक रूप हैं।

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