Karnataka: प्राइवेट कंपनियों में लोकल को मिलेगा 100% आरक्षण, विधेयक लाने की तैयारी में कांग्रेस सरकार

By अंकित सिंह | Jul 17, 2024

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने निजी उद्योगों में कन्नडिगाओं को 100 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों में कोटा सी और डी ग्रेड पदों के लिए होगा। हालाँकि, उद्योग जगत के दिग्गजों ने इस पर आपत्ति जताई और कुछ ने कहा कि यह विधेयक "भेदभावपूर्ण" और "प्रतिगामी" है, जबकि अन्य ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में राज्य की अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

 

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मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार कन्नड़ समर्थक है और कन्नड़ लोगों को अधिक नौकरियां और अवसर देने के लिए ऐसा कर रही है। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा कि कल हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के सभी निजी उद्योगों में "सी और डी" ग्रेड पदों के लिए 100 प्रतिशत कन्नडिगों को नियुक्त करना अनिवार्य बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई। यह हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को कन्नड़ भूमि में नौकरियों से वंचित नहीं होना चाहिए और उन्हें मातृभूमि में आरामदायक जीवन बनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नडिगाओं के कल्याण की देखभाल करना है। 



विधेयक 50 प्रतिशत प्रबंधन पदों और 75 प्रतिशत गैर-प्रबंधन पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों की नियुक्ति का भी निर्देश देता है। 'कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक, 2024' गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक स्थानीय उम्मीदवार को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो कर्नाटक में पैदा हुआ है, 15 साल की अवधि के लिए राज्य में निवास करता है और स्पष्ट रूप से कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम है।

 

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उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र होना चाहिए। विधेयक में कहा गया है कि यदि नहीं, तो उन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। यदि योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो उद्योगों और प्रतिष्ठानों को सरकार के सहयोग से तीन साल के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार अभी भी उपलब्ध नहीं हैं, तो कंपनियां छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालाँकि, विधेयक में कहा गया है कि प्रबंधन श्रेणियों के लिए 25 प्रतिशत और गैर-प्रबंधन श्रेणियों के लिए 50 प्रतिशत से कम छूट नहीं होगी।

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