By अभिनय आकाश | May 18, 2024
हेमंत सोरेन के अंतरिम जमानत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या नया फैसला दिया। इस सप्ताह यानी 13 मई से 18 मई 2024 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।
गिरफ्तारी वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंघवी, केजरीवाल की ओर से, जबकि राजू ईडी की ओर से न्यायालय में पेश हुए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित है। हालांकि, अपीलार्थी कानून के अनुसार जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि उन्हें कथित भूमि घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से पहले प्रथम दृष्टया स्वयंको संतुष्ट करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोरेन को अंतरिम जमानत देने के सवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 20 मई तक अपना जवाब दाखिल करने और मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर संक्षिप्त जवाब देने को कहा। पीठ ने मामले को 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए कहा, अंतरिम जमानत देने से पहले, हमें खुद को संतुष्ट करने की जरूरत है। ईडी को अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना जवाब दाखिल करने दीजिये। हम मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे।
न्यूज़क्लिक के फाउंडर की रिहाई
न्यूज़क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार देते हुए उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद प्रबीर को जेल से रिहा कर दिया गया। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने यूएपीए में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था और रिमांड पर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुरकायस्थ को जब गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड मांगी गई, तब पुलिस ने रिमांड की अर्जी की कॉपी प्रबीर या उनके वकील को मुहैया नहीं कराई।
सुलगते जंगलों पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल
जंगलों में लगी आग को रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा, यह कहते हुए हमे कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग कंट्रोल करने के मामले में राज्य सरकार का रवैया उदासीन रहा है। अदालत ने कहा, आपने हमें सब्जबाग दिखाए, जबकि हालात कही ज्यादा भयावह हैं। 280 जगहों पर जंगलों में आग लगी है। कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को 17 मई को निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया।
PMLA के तहत ED नहीं कर सकती गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस अभय एस ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है, तो उसे विशेष अदालत में आवेदन करना होगा।