Indian Air Force के Wing Commander को मिली कोर्ट से जमानत, महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने लगाया था- बलात्कार और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप

By रेनू तिवारी | Sep 14, 2024

भारतीय वायु सेना से जुड़ा एक रेप का मामला सामने आने के बाद काफी हड़कंप मच गया। भारतीय वायु सेना की एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने आरोप लगाया है कि श्रीनगर वायु सेना स्टेशन पर तैनात एक विंग कमांडर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला फ्लाइंग ऑफिसर द्वारा बडगाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवायी गयी थी। इस प्राथमिकी के सामने आने के बाद भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जब मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी विंग कमांडर को कुछ शर्तों के बाद जमानत दे दी गयी है। न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा गुरुवार को जारी किया गया यह निर्णय कई कारकों पर आधारित था, जिसमें आरोपी की सेवारत विंग कमांडर के रूप में स्थिति और उसके करियर पर गिरफ्तारी का संभावित प्रभाव शामिल था।


आरोपी विंग कमांडर के पद पर कार्यरत, प्रतिष्ठा और सेवा दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे

जमानत आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता विंग कमांडर के पद पर कार्यरत है... और उसकी गिरफ्तारी की स्थिति में उनकी प्रतिष्ठा और सेवा दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे।" उच्च न्यायालय ने पुलिस को आदेश दिया कि वह बिना उसकी अनुमति के मामले में आरोपपत्र दाखिल न करे। एकल न्यायाधीश की पीठ ने आदेश में कहा, "इस न्यायालय ने जांच जारी रखने की अनुमति दी है। हालांकि, हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना आरोपपत्र दाखिल नहीं किया जाएगा।"


अदालत ने आरोपी वायुसेना अधिकारी पर शर्तें लगाई

न्यायालय ने कहा, "विंग कमांडर को 50,000 रुपये की राशि के दो सॉल्वेंट जमानत और उसी राशि का व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करना होगा।" अदालत ने कहा, "इसके अलावा, उन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर की अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संपर्क करने से भी रोक दिया गया है और उन्हें 14 से 16 सितंबर, 2024 तक जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और उसके बाद आवश्यकतानुसार पेश होना होगा।" इसने अभियोजन पक्ष को अपनी जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया और अदालत की अनुमति के बिना आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर, 2024 को तय की गई है।

 

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महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने लगाया था विंग कमांडर पर रेप करने का आरोप

विंग कमांडर पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली शिकायत के बाद बडगाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई। 26 वर्षीय महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि उसे "लगातार उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और मानसिक यातना" का सामना करना पड़ा। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि यह सब 31 दिसंबर, 2023 को ऑफिसर्स मेस में नए साल की पार्टी के दौरान हुआ था। फ्लाइंग ऑफिसर का दावा है कि आरोपी ने उसे उपहार देने के बहाने अपने कमरे में बुलाया और फिर उसके बार-बार अनुरोध करने और विरोध करने के प्रयासों के बावजूद उसके साथ छेड़छाड़ की। 

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महिला का आरोप- मेरे खिलाफ हो सकती है बदले की कार्रवाई!

अपनी शिकायत में फ्लाइंग ऑफिसर ने बताया कि वह सदमे में है और बदले की कार्रवाई का डर है, जिसके कारण अपराध की रिपोर्ट में देरी हुई। उसने आंतरिक समिति पर जांच को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया है, जिसमें बयान दर्ज करने के दौरान आरोपी मौजूद था, जो मानक प्रक्रियाओं का उल्लंघन था। उसने मेडिकल जांच में देरी और अंतरिम राहत और पोस्टिंग में बदलाव के लिए उसकी अपील को अस्वीकार करने की भी आलोचना की है।

 

भारतीय वायुसेना ने कहा- जांच में पूरा दिया जाएगा सहयोग

भारतीय वायुसेना ने कहा कि वह पुलिस के साथ सहयोग कर रही है। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के दोनों अधिकारी फिलहाल श्रीनगर में तैनात हैं। महिला अधिकारी की शिकायत के एक दिन बाद रविवार को मध्य कश्मीर के बडगाम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।


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