Morbi bridge accident: ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक को अंतरिम जमानत देने से अदालत का इनकार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 07, 2023

गुजरात में मोरबी की एक अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। पटेल ने पिछले साल मोरबी शहर में एक झूला पुल टूटने की घटना के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की मांग की थी, जिसमें 135 लोग मारे गए थे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी सी जोशी की अदालत ने यहां पटेल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका का राज्य सरकार और पीड़ितों के परिवार के सदस्यों ने विरोध किया था।

ओरेवा समूह मच्छू नदी पर अंग्रेजों के समय में बने पुल का संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। उक्त पुल पिछले साल 30 अक्टूबर को टूट गया था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई थी और 56 अन्य घायल हो गए थे। समूह का मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है। मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से एक हैं। पटेल ने एक याचिका दायर करके 15 से 20 दिनों के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की थी ताकि गुजरात उच्च न्यायालय के 22 फरवरी के आदेश के अनुसार मृतकों के परिवारों और दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान करने संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा सकें। 

उच्च न्यायालय ने कंपनी को प्रत्येक मृतक के परिजनों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और प्रत्येक घायल को दो लाख रुपये का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया था। मामले में गिरफ्तार 10 आरोपी फिलहाल मोरबी उप-जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

प्रमुख खबरें

Harmful Makeup Products: प्रेग्नेंसी में कम करें इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, वरना बच्चे पर पड़ सकता है बुरा असर

Palmistry Tips: हथेली में इस योग के होने से जातक पर होती है मां लक्ष्मी की कृपा, पैसों की नहीं होती कमी

Medical College: मेडिकल कॉलेज चुनते समय न करें जल्दबाजी, जरूर चेक करें ये जरूरी चीजें

Acne Scars: एक्ने स्कार्स से हो गए हैं परेशान तो जानिए बचाव के तरीके, वरना खराब हो सकती है स्किन