अवैध परियोजनाओं को मंजूरी देने पर तेलंगाना HC की फटकार, कहा- आपराधिक मामलों का करना पड़ सकता है सामना

By अभिनय आकाश | Dec 12, 2024

तेलंगाना हाई कोर्ट ने फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और झीलों के बफर जोन में अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने सार्वजनिक धन के इस दुरुपयोग की आलोचना करते हुए बताया कि इस तरह के विध्वंस के लिए मुआवजा देना अनुचित था। अदालत ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इन अवैध गतिविधियों की अनुमति देंगे, उन्हें आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है, और मुआवजे की रकम वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। न्यायमूर्ति रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां अधिकारियों को इसी तरह की गलतियां करने से रोकेंगी।

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यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें तर्क दिया गया कि सिंचाई विभाग ने कथित तौर पर शमशाबाद जिले के मंगरशिकुंटा के एफटीएल और बफर जोन में संरचनाओं के लिए विध्वंस नोटिस जारी किए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें निर्माण के लिए आधिकारिक अनुमति मिल गई थी, लेकिन बाद में उन्हें 4 दिसंबर को नोटिस दिया गया, जिसमें सात दिनों के भीतर विध्वंस की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति रेड्डी ने सवाल किया कि शुरुआत में अवैध निर्माण की अनुमति क्यों दी गई और अधिकारियों को उचित प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने पहले एफटीएल और बफर जोन तय करने, कानून के अनुसार नोटिस जारी करने और प्रतिक्रिया के लिए 15 दिन का समय देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं को विध्वंस आदेश का विरोध करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया था।

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अदालत ने स्पष्ट किया कि हालांकि वह जल निकायों के संरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन वह अनुमति और विध्वंस के प्रबंधन में अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं और लापरवाही का कड़ा विरोध करती है। फुल टैंक लेवल या एफटीएल उस अधिकतम जल स्तर को संदर्भित करता है जिस तक पानी का एक भंडार बिना ओवरफ्लो किए पहुंच सकता है। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में, एफटीएल भूमि एक जल निकाय के आसपास का क्षेत्र है जो पानी अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने पर जलमग्न हो जाएगा। 

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