RC Transfer: वाहन की पंजीकरण प्रमाणपत्र को एक राज्य से दूसरे राज्य में कैसे ट्रांसफर करें? सभी जानकारी यहाँ पाएं

By अनिमेष शर्मा | Jul 16, 2024

भारत में वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो वाहन के स्वामित्व और पंजीकरण को प्रमाणित करता है। अगर आप अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो आपको आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और दस्तावेज़ों के साथ यह आसानी से पूरी की जा सकती है। इस लेख में, हम आरसी ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।


आरसी ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों?

एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन ले जाने के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे कि नौकरी का स्थानांतरण, परिवार के साथ स्थानांतरण, या किसी अन्य व्यक्तिगत कारण से। ऐसे में वाहन की आरसी को नए राज्य में स्थानांतरित करना अनिवार्य हो जाता है। आरसी ट्रांसफर के बिना, नए राज्य में वाहन का उपयोग करना अवैध माना जा सकता है और आपको कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

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आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया

1. पुराने राज्य से NOC (No Objection Certificate) प्राप्त करना

2. नए राज्य में वाहन का पुन: पंजीकरण


1. पुराने राज्य से NOC प्राप्त करना

NOC एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि आपके वाहन पर कोई कानूनी या वित्तीय दायित्व नहीं है और आप इसे दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं। NOC प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

- वाहन का मूल आरसी

- बीमा प्रमाणपत्र

- पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि)

- पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र

- फ़ॉर्म 28 (NOC के लिए आवेदन)


फॉर्म 28 को भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करके, आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में जमा करना होगा। RTO सभी दस्तावेज़ों की जांच करेगा और अगर सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपको NOC जारी कर दी जाएगी।


2. नए राज्य में वाहन का पुन: पंजीकरण

NOC प्राप्त करने के बाद, आपको अपने वाहन को नए राज्य में पुन: पंजीकृत करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

- मूल आरसी और NOC

- बीमा प्रमाणपत्र

- पते का प्रमाण

- फ़ॉर्म 60 & 61 

- फ़ॉर्म 20 (पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन)

- फ़ॉर्म 27 (डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन, अगर आवश्यक हो)

- पैन की कॉपी

- पीयूसी प्रमाणपत्र


इन दस्तावेज़ों को भरकर और संलग्न करके, आपको नए राज्य के RTO में जमा करना होगा। RTO सभी दस्तावेज़ों की जांच करेगा और आपके वाहन को नए राज्य में पंजीकृत कर देगा। इस प्रक्रिया के तहत आपको नए राज्य का पंजीकरण नंबर प्राप्त होगा।


प्रक्रिया में लगने वाला समय

आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया में समय लग सकता है, खासकर अगर दोनों राज्यों के बीच संचार में देरी हो। आमतौर पर, यह प्रक्रिया 30 से 45 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। हालांकि, कुछ मामलों में, यह समय अधिक भी हो सकता है।


आवश्यक शुल्क

आरसी ट्रांसफर के लिए विभिन्न शुल्क लगते हैं, जो निम्नलिखित हो सकते हैं:

- NOC के लिए शुल्क

- नए राज्य में पंजीकरण शुल्क

- वाहन कर (अगर लागू हो)

- पते के परिवर्तन का शुल्क

- डुप्लीकेट आरसी का शुल्क (अगर आवश्यक हो)


शुल्क की राशि राज्य से राज्य में भिन्न हो सकती है, इसलिए सही जानकारी के लिए संबंधित RTO से संपर्क करें।


आरसी ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

1. सभी दस्तावेज़ तैयार रखें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को पहले से तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

2. समय पर आवेदन करें: प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए समय पर आवेदन करें और सभी दस्तावेज़ों को सही तरीके से भरें।

3. बीमा अपडेट करें: नए राज्य में पंजीकरण के बाद, अपनी वाहन बीमा पॉलिसी को भी अपडेट करें।

4. अन्य औपचारिकताएं पूरी करें: नए राज्य में पंजीकरण के बाद, पुराने राज्य में पंजीकरण रद्द करवाना न भूलें।


आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया आवश्यक है और इसे सही तरीके से पूरा करने के लिए सही जानकारी और दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को सही तरीके से तैयार रखते हैं और समय पर आवेदन करते हैं, तो यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है। याद रखें कि यह कानूनी प्रक्रिया है और इसे पूरा करना आपके वाहन के सही और कानूनी उपयोग के लिए आवश्यक है। उम्मीद है कि यह लेख आपको आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझने में मददगार साबित होगा।


- अनिमेष शर्मा

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