By अंकित सिंह | Feb 10, 2022
कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगी रोक का मामला अब देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने देश के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 9 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद से संबंधित याचिकाओं को कर्नाटक उच्च न्यायालय से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।
आपको बात दें कि कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं। राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है। मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं।
कर्नाटक के हिजाब विवाद की गूंज देशभर में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने कपड़ों को लेकर महिलाओं की पसंद का समर्थन किया जबकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पोशाक मुद्दे को ‘‘सांप्रदायिक रंग’’ दिए जाने की आलोचना की। वहीं राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में शांति रही। हिजाब पहने हुई लड़कियों और भगवा गमछा लिए हुए लड़कों के आमने-सामने आने के बाद मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में तनाव की स्थिति बन गई थी लेकिन बुधवार को शांति रही।