By अभिनय आकाश | Jan 04, 2024
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा से निष्कासन के बाद सरकार द्वारा आवंटित घर खाली करने के नोटिस के खिलाफ तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें संपदा निदेशालय से संपर्क करना चाहिए। मोइत्रा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 7 जनवरी तक घर खाली करने के नोटिस को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें 7 जनवरी के बाद भी अपना सरकारी आवास बरकरार रखने की अनुमति के लिए निकाय से संपर्क करना चाहिए।
बीते वर्ष को समाप्त करें और एचटी के साथ 2024 के लिए तैयार हो जाएँ! यहाँ क्लिक करें। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह कानून के मुताबिक ही उसे बेदखल करने के लिए कदम उठाए। कोर्ट ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की भी इजाजत दे दी है।