Gold smuggling case: दुबई कैसे पहुंचता था पैसा, सोना लेकर कैसे निकल जाती थी अभिनेत्री? साहिल जैन से पूछताछ में किए नए खुलासे

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By अभिनय आकाश | Mar 27, 2025

Gold smuggling case: दुबई कैसे पहुंचता था पैसा, सोना लेकर कैसे निकल जाती थी अभिनेत्री? साहिल जैन से पूछताछ में किए नए खुलासे

कर्नाटक में रान्या राव तस्करी मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा साहिल जैन को गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद नए खुलासे हुए हैं। डीआरआई सूत्रों के अनुसार, जैन तस्करी सिंडिकेट में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जांच में पता चला है कि रान्या राव ने पिछले सोने की तस्करी के ऑपरेशन में भी उसके साथ सहयोग किया था। डीआरआई द्वारा प्रस्तुत रिमांड कॉपी के अनुसार, जैन पर 14.568 किलोग्राम सोने की तस्करी में मदद करने का आरोप है, जिसे कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव ने 11 जनवरी, 2025 को अवैध रूप से ले जाया था। तस्करी किए गए सोने का अनुमानित मूल्य 11,55,97,000 रुपये है और इस ऑपरेशन से अधिकारियों को लगभग 4,46,61,919 रुपये का सीमा शुल्क का नुकसान हुआ, डीआरआई सूत्रों ने कहा। आगे की जांच से पता चला है कि जैन ने कम से कम दो अन्य मौकों पर तस्करी किए गए सोने को ठिकाने लगाने में राव की मदद की थी। डीआरआई को ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 3 मार्च को रान्या राव से जब्त किया गया 14.2 किलोग्राम सोना भी साहिल जैन के जरिए ही बेचा जाना था। 

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रान्या राव ने हवाला चैनलों का इस्तेमाल करना स्वीकार किया

अभियोजन पक्ष ने मंगलवार (25 मार्च) को विशेष अदालत के समक्ष दलील दी कि रान्या राव ने भी खरीद के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलों की विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने अभिनेत्री की जमानत याचिका पर अपना आदेश 27 मार्च तक सुरक्षित रख लिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, राव ने सोने की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की है, यह दावा उनके खिलाफ मामले को मजबूत करता है। कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 108 को लागू किया है, जो न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाता है।

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रान्या राव सोना तस्करी मामला

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सोना ले जाते हुए पाए जाने के बाद 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या राव को गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बाद में DRI के अतिरिक्त निदेशक अभिषेक चंद्र गुप्ता की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार, दो विदेशी नागरिकों को 6 मार्च को मुंबई हवाई अड्डे पर 21.28 किलोग्राम सोने की तस्करी के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी कीमत 18.92 करोड़ रुपये है।

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