जिन दुकानों में दुकान मालिक/कार्य करने वाले कर्मचारी अथवा ग्राहक मास्क को ठीक ढंग से पहने हुए नहीं पाए जाए अथवा बिना मास्क के पाए जाने पर उपरोक्त आदेश के तहत अर्थदण्ड वसूलेंगे। निर्देश दिये गये हैं कि जिस व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड देने में आना-कानी की जाय, उसे थाने में भेज कर धारा-188 के तहत आपराधिक प्रकरण कायम करवाया जाए। आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को इन्दौर शहर पूर्ण रूप से पूर्व आदेशानुसार लॉकडाउन रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में भी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक आदि कार्यक्रम जैसे जुलुस, गेर, मेले आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे।