अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजोरा ने बताया कि ब्लॉक संकट प्रबंधन समूह के आदेश जिला कलेक्टर, नगरीय वार्ड संकट प्रबंधन समूह के आदेश सम्बन्धित आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्राम संकट प्रबंधन समूह के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा जारी किए जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त समूहों की माह में कम से कम एक बैठक हो। उनके द्वारा सतत इन समूहों के कार्य की समीक्षा भी सुनिश्चित की जायेगी। राजोरा ने बताया कि पूर्व में ब्लॉक, वार्ड और ग्राम स्तर पर गठित संकट प्रबंधन समूह इस आदेश से गठित समूहों में समाहित होंगें।