सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव और निलंबित आईएएस अधिकारी राजेन्द्र कुमार के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें कहा गया है कि जांच एजेन्सी एक आरोप पत्र दाखिल करने के बावजूद उनके खिलाफ जांच जारी रखकर सीआरपीसी के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है।
इन आरोपों को ‘‘झूठा, निराधार और भ्रामक’’ करार देते हुए सीबीआई के प्रेस सूचना अधिकारी आरके गौर ने एक बयान में कहा कि धन के संदिग्ध आवागमन के संबंध में दो विशेष मुद्दों को लेकर आगे जांच का विकल्प खुला रखा गया है। सीआरपीसी की धारा 173 (8) का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब ‘‘पूरी तरह से नए साक्ष्य सामने आ रहे हों’’, आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यह धारा आगे जांच की अनुमति देती है।