West Bengal rural polls: पंचायत चुनाव से जुड़ा मामला, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद फैसला रखा सुरक्षित रखा

By अभिनय आकाश | Jun 12, 2023

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद आज पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से संबंधित मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि नामांकन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए और यदि ऐसा किया जाता है तो मतदान की तारीख भी स्थगित करनी होगी।

इसे भी पढ़ें: Bengal Panchayat Chunav: लॉकेट चटर्जी बीडीओ कार्यालय में प्रवेश से रोका गया, सुवेंदु बोले- बंगाल में जंगलराज चल रहा

हालांकि, पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना इस गिनती पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जहां उसने नामांकन के दिन को 16 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। आयोग ने नामांकन की अवधि को हर दिन दो घंटे बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया।

इसे भी पढ़ें: West Bengal rural polls: पंचायत चुनाव से पहले बवाल की आशंका, नामांकन केंद्रों के पास धारा 144 लागू

नामांकन केंद्रों के पास धारा 144 लागू

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए सभी नामांकन केंद्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि नामांकन प्रक्रिया सुरक्षित रूप से संपन्न हो। यह आदेश गुरुवार तक प्रभावी रहेगा।

प्रमुख खबरें

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत दोहरे मानदंड अपना रहा है, बांग्लादेश ने उगलना शुरू किया भारत के लिए जहर?

Jama Masjid Survey को लेकर तनाव की स्थिति जारी, यूपी के संभल में सुरक्षा में तैनात

नोएडा पुलिस ने बीते करीब दो साल में 619 अपराधियों को गिरफ्तार किया

सुनवाई के दौरान श्रम अदालत के न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश में श्रमिक गिरफ्तार