Murshidabad Violence Updates: मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान तैनात, बंगाल पुलिस ने 150 को किया गिरफ्तार

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By एकता | Apr 13, 2025

Murshidabad Violence Updates: मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान तैनात, बंगाल पुलिस ने 150 को किया गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीएसएफ ने अपनी पांच कंपनियां तैनात की हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएसएफ ने अपनी पांच कंपनियां हिंसा प्रभावित इलाके में भेजी हैं। बता दें, शुक्रवार को संशोधित वक्फ अधिनियम के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़क गई थी। मुर्शिदाबाद के सुती, समसेरगंज और जंगीपुर में कई झड़पों, पथराव और वाहनों को आग लगाने की घटनाओं के बाद कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है।


150 लोग गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में अब तक 150 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मुर्शिदाबाद के धुलियान के समसेरगंज में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इन वक्फ विरोधी प्रदर्शनों वाले इलाके में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं।


बंगाल में बीएसएफ तैनात

एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को बीएसएफ ने पुष्टि की कि स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए उसकी पांच कंपनियां भेजी गई हैं। दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक करणी सिंह शेखावत ने पुष्टि की कि बीएसएफ बल राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक कर्मियों को भेजने के लिए तैयार हैं।


शेखावत ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'हम पुलिस की मदद करने के लिए यहां हैं। हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी तैनाती उनके अनुरोध पर आधारित है।' उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।'


 

इसे भी पढ़ें: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संघर्ष प्रभावित मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया


कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश

सुती और शमशेरगंज जैसे इलाकों में बढ़ती अशांति के बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो न्यायालय 'अपनी आंखें मूंदे नहीं रह सकता' और आम लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य को 17 अप्रैल को अगली सुनवाई से पहले स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

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