Bihar: जेल से बाहर आए प्रशांत किशोर, अब बिना शर्त जमानत मिली, बेल बॉन्ड भरने से किया था इनकार

FacebookTwitterWhatsapp

By अंकित सिंह | Jan 06, 2025

Bihar: जेल से बाहर आए प्रशांत किशोर, अब बिना शर्त जमानत मिली, बेल बॉन्ड भरने से किया था इनकार

जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कुछ घंटों बाद सोमवार को बिना शर्त जमानत मिल गई। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी थी। यही कारण रहा कि प्रशांत किशोर ने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, अब कोर्ट की ओर से उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी गई है। प्रशांत किशोर को जेल से बाहर लाया गया है।

 

इसे भी पढ़ें: Bihar: जेल में भी अनशन करेंगे प्रशांत किशोर! कोर्ट के सशर्त जमानत को किया अस्वीकार


किशोर बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की एक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अपना आमरण अनशन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले दिन में उन्हें पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन सबके बीच प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सुबह 5 से 11 बजे तक मुझे पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और अलग-अलग जगहों पर ले जाया जाता रहा। किसी ने मुझे नहीं बताया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है, जबकि मैंने उनसे कई बार पूछा। 


प्रशांत किशोर ने आगे दावा किया कि 5 साल बाद, वे मुझे फतवा के सामुदायिक केंद्र में ले गए और वे मेरा मेडिकल परीक्षण करना चाहते थे और डॉक्टरों से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैंने कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की, मैंने डॉक्टरों को यह बताया। पुलिस ने डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने अवैध प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरा बयान दर्ज किया कि मैंने मेडिकल परीक्षण देने से इनकार कर दिया। मुझे अदालत में ले जाया गया और मुझे जमानत दे दी गई, लेकिन आदेश में लिखा था कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने इस जमानत आदेश को खारिज कर दिया, मैंने स्वीकार कर लिया जेल जाना है। 


कोर्ट परिसर में भी प्रशांत किशोर जय बिहार, जय-जय बिहार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक भी रहे। वहीं, जनसुराज की ओर से जारी जानकारी में कहा गया है, आगे भी ऐसे ही गांधी के रास्ते लड़ते रहेंगे। जेल जाएंगे, जेल के भीतर भी आमरण अनशन जारी रहेगा। बेल की शर्तों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इससे पहले प्रशांत किशोर के वकील वाईवी गिरि ने बताया कि कोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर बेल दी थी। कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। दोबारा अनशन पर नहीं बैठेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं जेल में रहना पसंद करूंगा लेकिन इस बात को नहीं  मानूंगा। उन्होंने कहा है कि मैं जेल में भी अनशन करूंगा। वे जेल जाने को तैयार हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन को अवैध माना गया क्योंकि यह प्रतिबंधित क्षेत्र में हुआ था। 

 

इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: Arvind Kejriwal की नीतियों ने Delhi को नुकसान पहुँचाया या फायदा कराया


पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बार-बार नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें किशोर और उनके समर्थकों से प्रदर्शन को निर्धारित विरोध स्थल गर्दनी बाग में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था। किशोर और 43 समर्थकों को हिरासत में लिया गया और ऑपरेशन के दौरान ट्रैक्टरों सहित वाहनों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने किशोर के साथ मारपीट के आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि गिरफ्तारी का विरोध करने वाले केवल उनके समर्थकों को बलपूर्वक हटाया गया। समर्थकों का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान किशोर को थप्पड़ मारा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें मेडिकल जांच के लिए पटना एम्स ले जाया गया, लेकिन शुरू में उन्होंने जांच कराने से इनकार कर दिया।

प्रमुख खबरें

संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को दी मंजूरी, सरकार ने कहा- एक भी मुस्लिम का नहीं होगा नुकसान

IPL 2025 LSG vs MI: एकाना में मुंबई इंडियंस मारेगी बाजी या लखनऊ मचाएगी तूफान, जानें कौन किस पर भारी?

IPL 2025 KKR vs SRH: कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 80 रन से दी मात, SRH की हार की हैट्रिक

KKR vs SRH: दोनों हाथ से गेंदबाजी करने वाले अनोखे गेंदबाज का आईपीएल डेब्यू, कोलकाता के खिलाफ किया बेहतरीन प्रदर्शन