By अभिनय आकाश | Nov 11, 2024
बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल जमानत दे दी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने पहले गोयल को कैंसर का इलाज कराने के लिए अंतरिम चिकित्सा जमानत दी थी। अंतरिम आदेश सोमवार को पूर्ण कर दिया गया। इससे पहले, गोयल को कैंसर के इलाज के लिए दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम चिकित्सा जमानत दी गई थी, क्योंकि चिकित्सा रिपोर्टों से पता चला था कि गोयल घातक ट्यूमर से पीड़ित थे। बाद में सर्जिकल प्रक्रिया के लिए इस जमानत को एक अतिरिक्त महीने के लिए बढ़ा दिया गया।
उन्होंने शुरुआत में जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जहां उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी गई थी। चेक-अप में उनकी स्थिति की गंभीरता का पता चला, जिसके बाद गोयल को चिकित्सा जमानत का अनुरोध करना पड़ा। विशेष न्यायाधीश ने गोयल को इलाज के लिए दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने की अनुमति दी। हालाँकि, चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत के उनके अनुरोध को अप्रैल में खारिज कर दिया गया था, हालांकि अदालत ने उन्हें अस्पताल में अपना इलाज जारी रखने की अनुमति दी थी।
इसके बाद गोयल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 6 मई को, उच्च न्यायालय ने उन्हें इस शर्त के साथ दो महीने की अंतरिम चिकित्सा जमानत दी कि वह मुंबई में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। बाद में गोयल का इलाज जारी रहने के कारण इस जमानत को अतिरिक्त चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया।