By अंकित सिंह | Jul 15, 2024
सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। पीठ ने कहा, "माफ करें। खारिज कर दिया गया।"
इसके बाद डीके शिवकुमार ने कहा कि भी घोटाले भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए हैं। भाजपा का कार्यकाल घोटालों का जनक है, यही कारण है कि जनता ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब, हम सब कुछ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसे पचा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके नाम सामने आ जाएंगे। सीबीआई ने सितंबर 2020 में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की, जब वह पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय के 19 अक्टूबर, 2023 के आदेश के खिलाफ डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। शिवकुमार ने एफआईआर को अदालत में चुनौती दी और कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में उनकी याचिका खारिज कर दी, और सीबीआई को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा एकत्र किए गए भारी दस्तावेजों पर ध्यान दिया और याचिका खारिज कर दी।
2007 में, आयकर विभाग ने शिवकुमार के कार्यालयों और आवास पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इसके आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2017 में उनके खिलाफ जांच शुरू की। बाद में, ईडी की जांच के आधार पर, सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2019 में मंजूरी दी गई थी, और एफआईआर एक साल बाद दर्ज की गई थी।