By अभिनय आकाश | Mar 06, 2023
सेना की एक अदालत की तरफ से जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अम्शीपोरा में साल 2020 में तीन लोगों की फर्जी हत्या में शामिल एक कैप्टन के लिए आजीवन कारावस की सिफारिश की है। वैसे उच्च सैन्य अधिकारियों की पुष्टि के बाद ही सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा। सेना के सूत्रों ने सोमवार को कहा कि सेना की एक अदालत ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के अम्शीपोरा में 2020 में तीन लोगों की फर्जी हत्या में शामिल एक कैप्टन के लिए आजीवन कारावास की सिफारिश की है।
हालांकि, उच्च सैन्य अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही सजा को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा, भारतीय सेना नैतिक संचालन के अपने सिद्धांत पर दृढ़ है और मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुष्कर्म के मामलों के प्रति शून्य सहिष्णुता है। कैप्टन भूपेंद्र सिंह उर्फ मेजर बशीर खान को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के बाद कोर्ट-मार्शल कर दिया गया था और सबूतों के एक बाद के सारांश में पाया गया कि उनकी कमान के तहत सैनिकों ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों को पार कर लिया था। 18 जुलाई, 2020 को जम्मू के राजौरी जिले के तीन लोगों को शोपियां जिले में अधिकारी की कमान के तहत सैनिकों द्वारा मार दिया गया और आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इम्तियाज अहमद (20), अबरार अहमद (25) और मोहम्मद अबरार (16) को कई लोगों ने ठंडे खून वाली हत्या करार दिया।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक विशेष जांच दल का गठन किया, जिसने मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए कैप्टन भूपेंद्र सिंह सहित तीन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कैप्टन को उम्रकैद की सजा देने की सिफारिश का स्वागत करते हुए इसे ऐसे मामलों में जवाबदेही तय करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने ट्वीट किया, "उम्मीद है कि इस तरह की जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लवापोरा और हैदरपोरा मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सरकार को 2017 और जुलाई 2022 के बीच सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा कथित रूप से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में 116 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 108 सेना के खिलाफ थीं।