By अंकित सिंह | Jun 19, 2021
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रयागराज में विभिन्न घाटों पर गंगा नदी के पास दफन शवों के निस्तारण की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि यदि किसी परिवार में मृत्यु होती है तो क्या उसकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ ने वकील प्रणवेश से पूछा कि इस प्रक्रिया में उनका व्यक्तिगत योगदान क्या रहा है? क्या उन्होंने खुद किसी शव को निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया है? वकील ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने और प्रयागराज के विभिन्न घाटों पर गंगा नदी के पास दफन शवों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए कोर्ट निर्देश दे। मुख्य न्यायाधीश संजय यादव ने वकील से पूछा क्या आपने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से क्या किया है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष कैसे आ सकते हैं? कोर्ट ने वकील से पूछा कि यदि आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो आप हमें बताएं कि अब तक आपने कितने शवों की पहचान की है और उनका अंतिम संस्कार कर पाए हैं?
वकील प्रणवेश ने यह भी कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दाह संस्कार करना और गंगा नदी के किनारे दबे शवों का निस्तारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? कोर्ट ने सवाल किया कि किसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो क्या वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि विभिन्न समुदाय के लोग अलग-अलग तरह से अंतिम संस्कार करते हैं। शायद आपने इस पर कोई शोध नहीं किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर वकील से कहा कि आप इस मामले में शोध करें और फिर आएं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गंगा के पास रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच होने वाले संस्कारों और रीती रिवाजों के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। हम आपको इस मामले में कुछ शोध कार्य करने और फिर से याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में याचिका खारिज की जा रही है।