लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर उत्तर प्रदेश के चंदौली में भयानक हादसा हो गया। यहां चंदौली जिले के चकिया तहसील क्षेत्र के सरैया गांव में छठ पूजा के आयोजन के दौरान नहर पर बना पुल अचानक नीचे गिर गया। हादसे के समय कई लोग पुल पर खड़े होकर छठ पूजा देख रहे थे।
घटना उस समय हुई जब 31 अक्तूबर की सुबह नहर पर बने जर्जर पुल पर लोग छठ पूजा देखने में व्यस्त थे। नगर में कई छठ व्रतधारी सुबह सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। अचानक नहर में पुल का हिस्सा गिर गया। हालांकि हादसे में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी है।
जैसे ही पुलिया का हिस्सा नहर में गिरा घटना स्थल पर अफरा तफरी का मौहाल बन गया। पुलिया नहर में गिरने से कई लोग नहर में गिरे, जिन्हें आस पास खड़े लोगों ने बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक हादसे में लगभग छह सात लोग मामूली रूप से घायल हुए है, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और इलाज उपलब्ध कराया गया है।
वर्ष 1993 में बनी थी पुलिया
जानकारी के मुताबिक इस पुलिया का निर्माण वर्ष 1993 में किया गया था। पुलिया काफी खस्ता हाल में थी, जिस पर पूजन के दौरान काफी लोग खड़े होकर छठ पूजा देख रहे थे। माना जा रहा है कि पुल पर अधिक वजन होने से वो गिर गया।
पुलिस ने किया मुआयना
घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली चकिया के पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। जहां घटना का मुआयना करने के बाद घायलों के लिए राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। राहत रही की इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है।
मोरबी में हुआ हादसा
गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी में रविवार शाम एक केबल पुल गिर गया। इस हादसे में करीब 134 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त ये हादसा हुआ पुल पर 500 से ज्यादा लोग सवार थे ये सभी के सभी पानी मे गिर गए थे। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, केबल ब्रिज को पांच दिन पहले नवीनीकरण के बाद फिर से शुरू किया गया था। पुलिस ने गुजरात के मोरबी शहर में केबल पुल के रखरखाव और संचालन का काम देखने वाली एजेंसियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। मोरबी ‘बी’ डिवीजन पुलिस थाने में रविवार रात दर्ज की गई प्राथमिकी में, पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में “केबल पुल के रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों” को मुख्य आरोपी के रूप में दिखाया है, जिनके नाम जांच के दौरान सामने आए थे। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या की सजा) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।