इस घटना में पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में हत्या और मारपीट के अपराध की धाराओं में अभियोग पत्र पेश किया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव (एट्रोसिटी एक्ट) सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमे अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय द्वारा सभी सातों आरोपितों को सुरेश यादव की हत्या का दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई है।