By अभिनय आकाश | Jul 09, 2022
आल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से भले ही सीतापुर में दर्ज मुकदमे में जमानत मिल गई हो लेकिन फिलहाल जुबैर के जेल से बाहर आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के लीखमपुर खीरी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को एक साल पहले 153 ए के तहत दर्ज मामले में वारंट बी तामील कराया है। एसीजेएम कोर्ट से जारी वारंट को मोहम्मदी पुलिस ने सीतापुर जिला कारागर पहुंच कर तामील कराया।
लखीमपुर खीरी कोर्ट ने जुबैर को 11 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया है। लखीमपुर खीरी मामला पिछले साल सितंबर में अदालत के निर्देश पर दायर किया गया था। लखीमपुर खीरी पुलिस ने एक स्थानीय अदालत का रुख किया, जुबैर के खिलाफ वारंट प्राप्त किया, और सीतापुर जिला जेल में वारंट की तामील की, जहां जुबैर बंद है।
पुलिस के मुताबिक आशीष कुमार कटियार नाम के शख्स ने जुबैर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ट्विटर पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। तदनुसार, जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुबैर को दो दिन पहले दिल्ली से सीतापुर लाया गया था, जहां पिछले सप्ताह दर्ज एक अलग मामले में वह जेल में बंद था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर को सीतापुर की एक स्थानीय अदालत में पेश किया, जिसने उसे सीतापुर मामले में छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।