मंगलूरु की एक अदालत ने आठ वर्ष पूर्व बलात्कार के एक मामले में अपराधी को आज 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश कांतराजू एस.वी. की अदालत ने पुत्तूर के कुट्रुपडी गांव के रहने वाले जगन्नाथ के. मोगेरा (38) को पानी मांगने के बहाने घर में जबरन घुसकर एक युवती से बलात्कार करने और फिर उसे धमका कर अनेक बार उसका यौन शोषण करने का दोषी करार दिया और इस अपराध के लिए उसे दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।
मामला 25 फरवरी 2016 का है। आरोपी ने इस घटना के बाद अनेक बार उसका यौन शोषण किया। जब युवती गर्भवती हुई तो उसके परिवार को घटना के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुत्तूर ग्रामीण पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।