By रेनू तिवारी | Feb 14, 2022
पूरे देश में हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू हुआ यह हंगामा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देशभर में इस मुद्दे पर बात हो रही हैं। कर्नाटक हिजाब पंक्ति पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि देश में व्यवस्था भारत के संविधान पर चलनी चाहिए, न कि शरीयत या इस्लामी कानून पर। योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हिजाब पहने महिला एक दिन पीएम बनेगी'।
ओवैसी को दिया सीएम योगी ने जवाब
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारी (मुस्लिम) बेटियों को मुक्त करने के लिए ट्रिपल तालक कानून को खत्म कर दिया। उन्हें अधिकार और सम्मान देने के लिए वह हकदार है। उस बेटी का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए, हम कहते हैं कि यह व्यवस्था भारत के संविधान पर चलेगी। न कि शरीयत पर। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा "हम अपनी व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं और विकल्पों को देश और इसकी संस्थाओं पर नहीं थोप सकते हैं। क्या मैं यूपी के सभी कर्मचारियों को 'भगवा' पहनने के लिए कह सकता हूं? स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, जब देश संविधान के अनुसार चलेगा, तो महिलाओं को उनका उचित सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता मिलेगी।
सीएम योगी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मान लो ऐसी बात आर्मी के जवान करने लगे की वह वर्दी नहीं पहनेंगे फिर क्या होगा। अनुशासन कैसे रहेगा। व्यक्तिगत धार्मिक भावना का सम्मान है। वह कुछ भी कर सकते हैं लेकिन बात जब संस्था की होगी तो नियम मामले ही होंगे।
यूपी सीएम ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया गज़वा-ए-हिंद का सपना देखने वालों के लिए, यह पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत है। नया भारत सभी के विकास के लिए है, लेकिन किसी का तुष्टिकरण नहीं है। यह संविधान के अनुसार चलेगा, शरीयत नहीं। ग़ज़वा-ए -हिंद का सपना कयामत के दिन तक साकार नहीं होगा (गजवा-ए-हिंद का सपना अंत तक साकार नहीं होगा)।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था हिजाब वाली लड़की बनेगी पीएम
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन भारत की प्रधानमंत्री होगी। उन्होंने कहा, "मैं इसे देखने के लिए शायद जीवित न रहूं, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दें, एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधान मंत्री होगी।"
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज दोपहर 2:30 बजे हिजाब मामले की सुनवाई फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा था कि एचसी को पहले मामले की सुनवाई करनी चाहिए।