By अंकित सिंह | Nov 25, 2024
जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद ने सोमवार को संसद सत्र में भाग लेने के लिए आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को राशिद की याचिका पर 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। तिहाड़ जेल से अदालत में वर्चुअली पेश हुए इंजीनियर राशिद ने कहा कि मुझे मेरे लोगों ने चुना है। मुझे पिछले सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि मुझे अंतरिम जमानत दी जाए।
कार्यवाही के दौरान, राशिद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही रहने और इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित नहीं करने की मांग की। अदालत 27 नवंबर को दोनों पक्षों की आगे की सुनवाई करेगी। इस बीच, अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने शनिवार को संसद सदस्यों से साथी सांसद और पार्टी प्रमुख शेख अब्दुल रशीद की रिहाई के लिए आवाज उठाने की अपील की।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एआईपी के उपाध्यक्ष जीएन शाहीन ने कहा कि राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को 5 अगस्त, 2019 को, जिस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था कि दिल्ली बुलाया गया और झूठे और निराधार आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया। कार्यवाही के दौरान, राशिद और एनआईए के वकील ने संयुक्त रूप से मामले की सुनवाई अदालत में ही रहने और इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित नहीं करने की मांग की। अदालत 27 नवंबर को दोनों पक्षों की आगे की सुनवाई करेगी।