By अभिनय आकाश | Mar 19, 2024
सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को केंद्र के विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) से जुड़ी 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल होंगे। पिछले हफ्ते, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि विवादास्पद कानून को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं।
कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीएए धर्म के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित भेदभाव के है और अनुच्छेद 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है। आईयूएमएल के अलावा, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश; एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, असम कांग्रेस नेता देबब्रत सैकिया, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन्स अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट्स एसोसिएशन; और कुछ कानून के छात्र शामिल हैं।
आईयूएमएल, देबब्रत सैकिया, असोम जातियताबादी युवा छात्र परिषद (एक क्षेत्रीय छात्र संगठन), डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने भी सीएए नियम, 2024 को चुनौती दी है जिसके माध्यम से सीएए लागू किया गया था। केरल पहला राज्य था जिसने 2020 में सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के प्रावधानों के खिलाफ है। इसने सीएए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला भी दायर किया है।