By अभिनय आकाश | Dec 21, 2023
लोकसभा ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 पारित कर दिया। राज्यसभा ने पहले ही 12 दिसंबर को विधेयक पारित कर दिया था। इससे पहले दिन में, विपक्षी सदस्यों के विरोध जारी रखने के साथ लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। प्रश्नकाल जारी रहने के दौरान भी सदस्यों को सदन में तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। उच्च सदन विचार और पारित करने के लिए तीन आपराधिक कानून विधेयकों पर विचार करने के लिए तैयार है।
लोकसभा ने चुनाव आयुक्त विधेयक पारित किया
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 ध्वनि मत से पारित हो गया है।
यह विधेयक क्या है और इसमें क्या प्रस्तावित किया गया है?
इस साल 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), लोकसभा में विपक्ष के नेता की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। संविधान सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं बताता है। परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार को इन अधिकारियों की नियुक्ति में खुली छूट है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्तियाँ करता है।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका आदेश संसद द्वारा बनाए जाने वाले किसी भी कानून के अधीन होगा"। नतीजतन, सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 लेकर आई, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजेआई के बजाय एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने वाली एक समिति का प्रस्ताव रखा गया। इस विधेयक में सीईसी और ईसी को कैबिनेट सचिव के समान वेतन, भत्ते और भत्ते देने का भी प्रस्ताव है। यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह लेगा, जिसके तहत सीईसी और ईसी का वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है।