Delhi Coaching Tragedy की क्या होगी CBI जांच, HC ने किसे कहा- लगता है अपना दिमाग खो दिया

By अभिनय आकाश | Jul 31, 2024

दिल्ली हाई कोर्ट ने तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की जांच पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस ने एक राहगीर के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों के खिलाफ नहीं। ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर के बाढ़ वाले बेसमेंट में तीन छात्रों के डूबने के मामले में एक व्यवसायी मनुज कथूरिया को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, कथूरिया ने अपनी एसयूवी को पानी वाली सड़क पर चलाया, जिससे पानी बढ़ गया, कोचिंग सेंटर की इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, शुरू हुआ विशेष लोक अदालत, CJI ने की यह खास अपील

दिल्ली पुलिस ने राहगीर, एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जो पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि एमसीडी का सिर्फ एक अधिकारी जेल गया है। दिन के अंत में किसी को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आपको (एमसीडी को) जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। दुखद घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने शहर के अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की कड़ी आलोचना की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और जांच अधिकारी को शुक्रवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों को राजेंद्र नगर इलाके में सभी नालों के ऊपर किए गए सभी अवैध निर्माण को शुक्रवार तक हटाने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी केंद्रीय एजेंसी को कोचिंग सेंटर में अभ्यर्थियों की मौत के मामले की जांच करने का निर्देश देने के संकेत दिए। कोचिंग सेंटर में तीन अभ्यर्थियों की मौत : उच्च न्यायालय ने प्राधिकारियों पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की जरूरत है, लेकिन वे दिवालिया हो गए हैं और वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। आप मुफ्त की सौगातें बांटने की संस्कृति चाहते हैं, कर नहीं वसूलना चाहते; इसलिए ऐसा तो होना ही है।

इसे भी पढ़ें: कोचिंग सेंटर मामले पर हाई कोर्ट सख्त, MCD को लगाई फटकार, दिल्ली पुलिस पर भी उठाया सवाल

अदालत ने अब तक उठाए गए कदमों पर भी असंतोष व्यक्त किया, जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह ठहराए बिना कनिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त करना। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला भी शामिल ने कहा कि कुछ समय पर, वरिष्ठ अधिकारियों को दौरा करना होगा और जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। वे अपने एसी कार्यालय नहीं छोड़ रहे हैं। अदालत ने बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की नगर निकाय की क्षमता पर भी सवाल उठाया। आपके नागरिक अधिकारी दिवालिया हैं। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप इन्फ्रा कैसे अपग्रेड करेंगे?  हम पूरे परिदृश्य को देखना चाहते हैं, इसीलिए इस मामले की जाँच CBI या लोकपाल से कराने पर विचार किया जाएगा।

प्रमुख खबरें

Sports Recap 2024: इन दिग्गजों के नाम रहा साल का आखिरी महीना, बने शतकवीर

Google Chrome में रीडिंग मोड को करें आसानी से इस्तेमाल, आसानी से सेटिंग्स बदलकर उठा सकते हैं फायदा, जानें कैसे?

Maharashtra के गोंदिया में 7 लाख के इनामी नक्सली देवा ने किया सरेंडर, कई मामलों था वांछित

क्रिस्टियानो रोनाल्डो -20 डिग्री सेल्सियस में शर्टलेस होकर पूल में उतरे, ये काम नहीं कर सकते स्टार फुटबॉलर- video