फरलो क्या है और इसके नियम क्या हैं तथा ये पैरोल से कैसे है अलग

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By जे. पी. शुक्ला | Feb 21, 2022

फरलो क्या है और इसके नियम क्या हैं तथा ये पैरोल से कैसे है अलग

व्यापक तौर पर पैरोल और फरलो दोनों एक ही कानून को संप्रेषित करने के बारे में हैं। हालांकि वे प्रक्रियात्मक रूप से काफी हद तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दोनों शर्तें जेल से एक दोषी को दी गई अनुपस्थिति की छुट्टी का उल्लेख करती हैं। चूंकि ये शर्तें पैरोल और फरलो जेल प्रशासन को संदर्भित करती हैं और जेलें चूँकि राज्य विभाग के अंतर्गत आती हैं इसलिए पैरोल और फरलो के ग्रांट से संबंधित प्रत्येक राज्य के अपने नियम हैं।

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फरलो क्या होता है?

आम आदमी के कार्यकाल में फरलो का मतलब अनुपस्थिति की छुट्टी देना है। हालाँकि कानूनी शब्दों में यह जेल से एक दोषी को एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए अनुपस्थिति की छुट्टी देने को संदर्भित करता है। प्रत्येक राज्य के जेल नियमों में फरलो देने के नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। हालाँकि फरलो की व्यापक अवधारणा सभी राज्यों में समान रहती है और केवल इसे करने की प्रक्रिया अलग-अलग राज्यों में भिन्न होती है।

 

पैरोल और फरलो के बीच क्या होता है अंतर?

फरलो और पैरोल के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार हैं:

- फरलो और पैरोल के बीच मुख्य अंतर यह होता है कि फरलो जेल से एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए दी गई छुट्टी होती है। दूसरी ओर, पैरोल शर्तों पर जेल की सजा का निलंबन है।

- फरलो एक कैदी का अधिकार होता है और उसे समय-समय पर प्रदान किया जाता है। कभी-कभी यह बिना किसी कारण के उसके परिवार के साथ संपर्क बनाए रखने के आधार पर भी प्रदान किया जाता है। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है और विशिष्ट आधार पर दिया जाता है। कभी-कभी सभी आधारों पर संतुष्ट होने पर भी सक्षम प्राधिकारी उसे पैरोल नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे समाज में छोड़ना समाज के हित के विरुद्ध हो सकता है। 

- अल्पावधि कारावास से संबंधित मामलों में पैरोल दी जाती है, जबकि फरलो लंबी अवधि के कारावास के मामलों में  दी जाती है।

- फरलो उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रदान किया जाता है, जबकि पैरोल की ग्रांटिंग डिवीजनल कमिश्नर  द्वारा की जाती है।

- पैरोल देना कारणों पर आधारित होता है,जबकि फरलो बिना किसी कारण के भी दी जा सकती है।

- एक अपराधी को कितनी बार पैरोल मिल सकती है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। वहीँ फरलो  के मामले में एक समय सीमा निर्धारित होती है और यह प्रत्येक राज्य के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया पर आधारित होती है।

- दोषी की सजा फरलो अवधि के साथ चलती है। पैरोल के मामले में छुट्टी के दिनों को सजा की अवधि में शामिल नहीं किया जाता है।

- पैरोल की अवधि अधिकतम एक महीने तक होती है, जबकि फरलो की अवधि 14 दिनों तक होती है।

- पैरोल के लिए प्राधिकरण संभागीय आयुक्त होता है और फरलो के मामलों में यह जेलों का उप महानिरीक्षक होता है।

- पैरोल देने का एक आवश्यक कारण होता है। वहीँ फरलो के मामले में यह आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य कारावास की एकरसता को तोड़ना और बाहरी दुनिया से संपर्क बनाए रखना है।

- पैरोल कई बार दी जा सकती है लेकिन फरलो की एक सीमा होती है। समाज के हित में फरलो से इनकार भी किया जा सकता है।

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फरलो की अनुमति नियम 3 और नियम 4 द्वारा विनियमित होती है, जहाँ नियम 3 कारावास की विभिन्न अवधियों वाले कैदियों के लिए फरलो प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड प्रदान करता है, वहीँ नियम 4 सीमाएं लगाता है। नियम 3 में  "रिलीज़ किया जा सकता है" की अभिव्यक्ति का उपयोग पूर्ण अधिकार की अनुपस्थिति को इंगित करता है। नियम 17 में इस पर और जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उक्त नियम कैदी को छुट्टी पर रिहाई का दावा करने का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। 

 

पैरोल और फरलो दोनों की रिहाई शर्तों पर होती हैं। छोटी अवधि के कारावास के मामले में पैरोल दी जा सकती है जबकि फरलो लंबी अवधि के कारावास के मामले में दी जाती है। पैरोल की अवधि एक महीने तक होती है जबकि फरलो के मामले में यह अधिकतम चौदह दिनों तक ही होती है।


- जे. पी. शुक्ला

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