अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए UP सरकार का फैसला, श्रम कानूनों से दी जाएगी तीन साल की छूट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 08, 2020

लखनऊ। कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित उद्योगों को मदद देने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अगले तीन साल के लिए श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के बाद प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान है। प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि राष्ट्रव्यापी बंद की वजह से व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियां लगभग रुक सी गई हैं। उन्होंने कहा निवेश के अधिक अवसर पैदा करने तथा औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने की आवश्यकता है। 

इसे भी पढ़ें: देश से बाल मजदूरी रुकेगी तभी सार्थक होगा मजदूर दिवस मनाना 

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानूनों से अस्थाई छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को तीन श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़ बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून के प्रावधान और कुछ अन्य श्रम कानून लागू रहेंगे।

प्रमुख खबरें

AAP के लोकलुभावन वादों का असर, मतदाता आवेदनों में 5.1 लाख की हुई बढ़ोतरी

उज्बेकिस्तान जा रह था रूसी विमान, अचानक हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जानें वजह

Dandruff Treatment: डैंड्रफ की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा तो करें फिटकरी के ये उपाय, स्कैल्प की इचनेस होगी दूर

Nothing Phone (3a) जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगा अनोखा डिजाइन और कमाल के फीचर्स