अहमदाबाद।
गुजरात सरकार ने बुधवार से शुरू हो रहे ‘
अनलॉक-2’ के दौरान गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में ज्यादा देर तक दुकानें और रेस्तरां देर तक खोलने की अनुमति दी है। सरकार ने इस संबंध में मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए। इससे पहले राज्य में दुकानों और रेस्तरां को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति थी। राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार, दुकानें रात आठ बजे तक जबकि रेस्तरां रात नौ बजे तक खुल सकेंगे।
कर्फ्यू अब रात नौ बजे के बजाए रात 10 बजे से शुरू होकर सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। गुजरात में अभी तक 32,446 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 1,848 लोग की संक्रमण से मौत हुई है। उसमें कहा गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, और रेहड़ी पटरी वाले अपना कामकाज कर सकेंगे। स्कूल, कॉलज और शिक्षा से जुड़ी सभी संस्थाएं जुलाई में बंद रहेंगी। साथ ही सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, रंगमंच, बार, सभागार, और ऐसी अन्य जगहों भी बंद रहेंगी। कहीं कोई बड़ा जमावड़ा नहीं होगा।