बीड मस्जिद विस्फोट मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ यूएपीए लगाया गया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 06, 2025

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने आतंकवादी कृत्य के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा लगाई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फटने से विस्फोट हो गया था। यह घटना कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद घटी, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया था। बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद अब पुलिस ने बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धारा 15, 16 और 18 जोड़ दी हैं।

प्रमुख खबरें

PM to visit Varanasi | प्रधानमंत्री मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी दौरा, 3880 करोड़ रुपये की 44 परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ

Mumbai Train services Block | पुल मरम्मत कार्य के कारण 11-13 अप्रैल को 500 से अधिक रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी, समय की जाँच करें

यमन में संदिग्ध अमेरिकी हमलों में कम से कम तीन लोग मारे गए: हूती विद्रोही

Prabhasakshi NewsRoom: Bareilly के मेयर को फंसाने के लिए महिला ने ऐसा ड्रामा रचा कि फिल्मवाले इस कहानी को हाथोंहाथ लपक लेंगे