Mumbai Trump Tower के कुछ निवासियों लगाया निजी जेट में फ्री उड़ान नहीं देने का आरोप, HC पहुंचा मामला, ग्रुप ने आरोपों को किया खारिज

By अभिनय आकाश | Oct 10, 2024

मुंबई के आलीशान ट्रम्प टॉवर के कुछ  निवासियों ने दावा किया है कि बिक्री समझौते में उल्लिखित निवासियों को निजी जेट में 10 घंटे की मुफ्त उड़ान नहीं दी गई। उन्होंने इमारत के डेवलपर्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स (पहले लोढ़ा ग्रुप के नाम से जाना जाता था) ट्रम्प टॉवर मुंबई के डेवलपर्स हैं, जो एक 75 मंजिला अल्ट्रा-शानदार आवासीय इमारत है। निवासियों को विशिष्ट व्हाइट-ग्लव सेवा तक विशेष पहुंच का आनंद मिलता है, जबकि विशेष 24/7 निजी व्यायामशाला विश्व स्तरीय फिटनेस आहार प्रदान करती है।

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इस मामले की सुनवाई जस्टिस आरिफ डॉक्टर की अदालत में हुई। मैक्रोटेक डेवलपर्स की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शरण जगतियानी ने अदालत को सूचित किया कि वे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। याचिका में निवासियों ने मांग की है कि डेवलपर को उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निजी जेट में 10 घंटे की मुफ्त उड़ान देनी चाहिए या मुआवजे के रूप में प्रत्येक निवासी को 40 लाख रुपये का रिफंड देना चाहिए। 

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निवासियों ने दावा किया है कि समझौते में ट्रम्प टॉवर फ्लैट मालिकों के लिए विशेषाधिकारों के हिस्से के रूप में 10 घंटे की मुफ्त उड़ान का समय कहा गया है। याचिकाकर्ताओं में से एक मिलन झावेरी ने कहा कि ट्रम्प टॉवर में अपने घर का कब्ज़ा पाने के बाद, निवासियों ने मुफ्त उड़ान घंटों के लिए डेवलपर के साथ इस पर विचार किया। याचिका में फ्लैट खरीदारों और कंपनी के बीच पत्राचार की समयसीमा की ओर इशारा किया गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि फ्लैट मालिकों ने 1 दिसंबर, 2022 को डेवलपर को एक ईमेल लिखा, जिसमें 40 लाख रुपये रिफंड की मांग की गई क्योंकि उन्हें 10 घंटे की मुफ्त उड़ान का समय प्रदान नहीं किया गया था।

लोढ़ा ग्रुप ने आरोपों को बताया गलत

ग्रुप की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार हालांकि निजी जेट चार्टर सेवा कई वर्षों से उपलब्ध है और कई निवासियों ने इसका उपयोग किया है। कई अन्य लोगों ने हमसे संपर्क किया है कि वे जेट का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें एकमुश्त मुआवजा देने के लिए और उन अनुरोधों को भी स्वीकार कर लिया गया है। ट्रम्प टॉवर मुंबई के निवासियों के एक बहुत छोटे समूह (10% से कम) ने अब इस मामले को उठाया है और हम कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे।  

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