By अभिनय आकाश | Apr 10, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष लाया गया। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री के संबंध में एक जरूरी उल्लेख है। गिरफ़्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित है और हमसे छुपाई गई है। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने तत्काल आधार पर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और यह नहीं बताया कि मामले की सुनवाई आज होगी या नहीं।
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि कृपया एक ईमेल भेजें, हम इस पर गौर करेंगे। उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी। ऐसे में सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाईश नहीं है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, साथ ही ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें ईडी की हिरासत में भेजे जाने के रिमांड आदेश को भी खारिज कर दिया था। यह आदेश न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने पारित किया, जिन्होंने कहा कि यह दिखाने के लिए सबूत हैं कि घोटाले में केजरीवाल की संलिप्तता थी।
उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि रिश्वत के रूप में प्राप्त धन का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधान सभा चुनावों में राजनीतिक प्रचार के लिए किया गया था। इसे अब शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई है। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में 17 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले से शुरू हुई है।