टीचर को छात्रा की पिटाई मंहगी पडी , अदालत ने एक लाख रूप्ये जुर्माना लगाया

By विजयेन्दर शर्मा | Feb 04, 2022

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के एक सरकारी स्कूल की छा़त्रा को पीटने व जातिसूचक शब्द कहने के मामले में स्कूल शिक्षिका के खिलाफ का दोष सिद्ध होने पर विशेष अदालत ने एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में अध्यापिका को छह महीने की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत के इस निर्णय की इलाके में खूब चरचा हो रही है।  

 

जानकारी के अनुसार अमनेहड़ क्षेत्र की एक अध्यापिका ने प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की किसी कारण से पिटाई कर दी, जिससे छात्रा बुरी तरह डर गई। बेटी की हालत देख परिजनों ने इसकी शिकायत हमीरपुर पुलिस थाना में दर्ज करवाई। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल पहुंचकर मामले की छानबीन की और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मामला अदालत के सुपुर्द किया, जिसकी सुनवाई के दौरान छात्रा के पक्ष में 22 गवाह प्रस्तुत हुए जबकि शिक्षिका के पक्ष में 2 लोगों ने बयान दिए लेकिन वे छात्रा की ओर से उपस्थित हुए। गवाहों के बयान की काट नहीं कर पाए।

 

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शिक्षिका पर आरोप था कि उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल कर दिया और उसे कसीरी महादेव स्कूल में तैनाती दे दी। पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।

 

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जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने अपने निर्णय में एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी शिक्षिका को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने शिक्षिका को मामले में दोषी पाया है।  वर्ष 2019 में प्राथमिक पाठशाला अमनेड़ में सेवारत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था।


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