By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 21, 2024
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने शरद पवार खेमे के 10 विधायकों को अयोग्य घोषित नहीं करने संबंधी राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
याचिकाओं में, उच्च न्यायालय से विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के हालिया आदेश को कानूनन गलत करार देते हुए रद्द करने और सभी 10 विधायकों को अयोग्य करार देने का भी अनुरोध किया।
अजित पवार नीत राकांपा के मुख्य सचेतक अनिल पाटिल ने अधिवक्ता श्रीरंग वर्मा के मार्फत याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में, नार्वेकर द्वारा पारित उस आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें शरद पवार खेमे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि अदालत बुधवार को विषय पर सुनवाई करेगी। नार्वेकर ने पिछले हफ्ते यह फैसला दिया था कि अजित नीत खेमा असली राकांपा है, लेकिन किसी भी खेमे के विधायकों को अवैध करार नहीं दिया।