By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 24, 2019
नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व चेयरमैन चंदा कोचर की जीवनी पर कथित रूप से बनी फिल्म ‘‘चंदा कोचर : ए सिग्नेचर दैट रुइंड ए करियर’’ को दिखाये जाने, प्रदर्शित किये जाने और इसके विपणन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने यह फैसला दिया । अग्रवाल ने याचिका में दावा किया था कि इस फिल्म की विषय वस्तु ‘‘मानहानिपूर्ण’’ है।
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अदालत ने निर्माता, निर्देशक और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष के सभी लोगों एवं उनके सहयोगियों को मामले की अगली सुनवाई तक शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाम का उपयोग करने, पूरी फिल्म या इसके आंशिक हिस्से को दिखाने, प्रदर्शित किये जाने, विपणन, आनलाइन आफलाइन अथवा किसी ऐसे माध्यम में जारी करने पर रोक लगायी जाती है। कोचर ने शिकायत में कहा है कि उनके जीवन पर फिल्म बनाने अथवा उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए न तो उनसे संपर्क किया गया और न ही उनसे सहमति ली गयी। फिल्म को कोचर के जीवन पर आधारित बताया जा रहा है।